30 दिनों के अंदर सूचना आवश्यक उपलब्ध कराए अधिकारी गण –राज्य सूचना आयुक्त

30 दिनों के अंदर सूचना आवश्यक उपलब्ध कराए अधिकारी गण –राज्य सूचना आयुक्त

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राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप कुमार अग्निहोत्री द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सूचना के अधिकार के संबंध में पुलिस विभाग एवं तहसील स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई।
        आयुक्त द्वारा जन सूचना अधिकार के बारे में गहनता पूर्वक नियमों के बारे में जानकारी दी उसके बाद  अधिकारीगणों को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने उनकी  सूचना के अधिकार के संबंध में बारी-बारी से समस्याओं को सुना ।
            राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने अधिकारियों से कहा कि पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सूचना देनी चाहिए। यह बात उन्होंने बलरामपुर में समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी सूचनाएं निर्धारित अवधि में देना अपरिहार्य है। लेकिन पीड़ितों को सूचना यथाशीघ्र देनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित तीस दिन की समय सीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए।
      डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि जन सूचना बहुत महत्वपूर्ण और लोककल्याण से जुड़ा विषय है। इसमें पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करने की अवश्यकता है। उनको जल्दी सूचना देकर उन्हें न्याय दिलाने में जन सूचना अधिकारी सहभागी हो सकते है।
          उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में लोकहित की प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा सूचनाओं को प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए ।सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में पूरी जानकारी अर्थात सूचना कब प्राप्त हुई ,सूचना का विषय ,सूचना की स्थिति आदि के संदर्भ में पूरी जानकारी एक पंजिका में रखी जानी चाहिए।
        इस अवसर पर  अपर जिला अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव, समस्त उप जिलाधिकारी सहित  अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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